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उत्तराखंड में पुलिस भर्ती का बड़ा अपडेट! भर्ती में आयु सीमा 3 साल बढ़ी, जानिए पूरी डिटेल

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देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड पुलिस की सीधी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े नियमों में अहम संशोधन करते हुए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। नई व्यवस्था के तहत अब वर्दीधारी सिपाही पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई है, जबकि न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पहले की तरह ही रहेगी।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह संशोधन उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों की सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 में किया गया है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से उन हजारों युवाओं को मौका मिलेगा, जो अब तक आयु सीमा के कारण पुलिस भर्ती में आवेदन करने से वंचित रह जाते थे।

1 जुलाई के आधार पर तय होगी आयु

संशोधित नियमावली में आयु निर्धारण की प्रक्रिया भी स्पष्ट कर दी गई है। अब अभ्यर्थियों की आयु की गणना उस वर्ष की 1 जुलाई के आधार पर होगी, जिस वर्ष उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। सरकार के अनुसार इससे आयु निर्धारण में पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित होगी।

2028 तक मिलेगी विशेष आयु छूट

अधिसूचना के मुताबिक आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी आईआरबी और अग्निशामक पदों की भर्ती में नियमावली लागू होने की तिथि से 31 दिसंबर 2028 तक एकमुश्त आयु छूट भी दी जाएगी। यह छूट उत्तराखंड अधीनस्थ पुलिस एवं समकक्ष सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार लागू होगी।

किन युवाओं को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ?

नई व्यवस्था का सबसे अधिक फायदा उन अभ्यर्थियों को होगा, जिनकी आयु 22 वर्ष से अधिक होने के कारण पहले वे पुलिस भर्ती के लिए पात्र नहीं थे। अब 25 वर्ष तक के योग्य युवा भी आवेदन कर सकेंगे, जिससे भर्ती प्रक्रिया में अधिक संख्या में उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा।

युवाओं के लिए अहम बदलाव

नई नियमावली के तहत प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं—

  • अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष की गई।
  • न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष यथावत रहेगी।
  • आयु की गणना भर्ती वर्ष की 1 जुलाई के आधार पर होगी।
  • 31 दिसंबर 2028 तक आरक्षी पुलिस, पीएसी, आईआरबी और अग्निशामक पदों के लिए विशेष आयु छूट लागू रहेगी।
  • अधिक संख्या में योग्य युवाओं को पुलिस भर्ती में आवेदन का अवसर मिलेगा।

राज्यपाल की मंजूरी के बाद संशोधित नियमावली लागू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से पुलिस भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और युवाओं के लिए अवसरों से भरपूर बनेगी।

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