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सिपाही पदों की सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 में किया गया है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से उन हजारों युवाओं को मौका मिलेगा, जो अब तक आयु सीमा के कारण पुलिस भर्ती में आवेदन करने से वंचित रह जाते थे। 1 जुलाई के आधार पर तय होगी आयु संशोधित नियमावली में आयु निर्धारण की प्रक्रिया भी स्पष्ट कर दी गई है। अब अभ्यर्थियों की आयु की गणना उस वर्ष की 1 जुलाई के आधार पर होगी, जिस वर्ष उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। सरकार के अनुसार इससे आयु निर्धारण में पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित
होगी। 2028 तक मिलेगी विशेष आयु छूट अधिसूचना के मुताबिक आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी आईआरबी और अग्निशामक पदों की भर्ती में नियमावली लागू होने की तिथि से 31 दिसंबर 2028 तक एकमुश्त आयु छूट भी दी जाएगी। यह छूट उत्तराखंड अधीनस्थ पुलिस एवं समकक्ष सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार लागू होगी। किन युवाओं को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ? नई व्यवस्था का सबसे अधिक फायदा उन अभ्यर्थियों को होगा, जिनकी आयु 22 वर्ष से अधिक होने के कारण पहले वे पुलिस भर्ती के लिए पात्र नहीं थे। अब 25 वर्ष तक के योग्य युवा भी आवेदन कर सकेंगे, जिससे भर्ती प्रक्रिया में अधिक