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उत्तराखंड: SIR 2003 की वोटिंग लिस्ट जारी, मतदाताओं को 4 श्रेणियों में किया गया वर्गीकरण

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उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर एसआईआर की तैयारी के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज की है, जिसमें मतदाताओं को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

श्रेणी ए में वे मतदाता शामिल हैं, जो 2025 की सूची में पंजीकृत हैं और जिनकी आयु 38 वर्ष या उससे अधिक है, और जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में भी दर्ज है। इन्हें सत्यापन के समय केवल एब्स्ट्रेक्ट प्रस्तुत करना होगा।

श्रेणी बी में वे मतदाता हैं, जिनका नाम 2025 की सूची में है और उम्र 38 वर्ष या उससे अधिक है, लेकिन 2003 की सूची में उनका नाम नहीं है। इन मतदाताओं को सत्यापन के समय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, बैंक/डाकघर से जारी फोटो पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद/विधायक/MLC द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र या आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों में से 11 में से कोई प्रस्तुत करना होगा।

श्रेणी सी में वे मतदाता हैं, जिनकी आयु 20 से 37 वर्ष के बीच है और 2025 की सूची में नाम दर्ज है। श्रेणी डी में 18 से 19 वर्ष के मतदाता शामिल हैं। इन दोनों श्रेणियों के मतदाताओं को 11 दस्तावेजों में से एक और अपने माता-पिता का एक दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने वर्ष 2003 की मतदाता सूची जारी की है, जिसमें उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को अपना नाम खोजना होगा। यदि किसी मतदाता को आयोग के निर्णय से आपत्ति हो, तो वह निर्धारित 15 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील कर सकता है। इसके बाद भी संतुष्टि न होने पर 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दूसरी अपील की जा सकती है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने बैठक में बताया कि प्रदेश में 11,733 पोलिंग बूथ हैं, जिनमें हर राजनीतिक दल का एक-एक बीएएल नियुक्त किया जाना है। हालांकि अब तक केवल 2,744 ही बीएएल नियुक्त हुए हैं, इसलिए उन्होंने राजनीतिक दलों से जल्द नियुक्ति की मांग की है। इससे स्पष्ट है कि इस साल उत्तराखंड की मतदाता सूची का 2003 की सूची से मिलान किया जाएगा।

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