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भी दर्ज है। इन्हें सत्यापन के समय केवल एब्स्ट्रेक्ट प्रस्तुत करना होगा। श्रेणी बी में वे मतदाता हैं, जिनका नाम 2025 की सूची में है और उम्र 38 वर्ष या उससे अधिक है, लेकिन 2003 की सूची में उनका नाम नहीं है। इन मतदाताओं को सत्यापन के समय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, बैंक/डाकघर से जारी फोटो पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद/विधायक/MLC द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र या आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों में से 11
में से कोई प्रस्तुत करना होगा। श्रेणी सी में वे मतदाता हैं, जिनकी आयु 20 से 37 वर्ष के बीच है और 2025 की सूची में नाम दर्ज है। श्रेणी डी में 18 से 19 वर्ष के मतदाता शामिल हैं। इन दोनों श्रेणियों के मतदाताओं को 11 दस्तावेजों में से एक और अपने माता-पिता का एक दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने वर्ष 2003 की मतदाता सूची जारी की है, जिसमें उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को अपना नाम खोजना होगा। यदि किसी मतदाता को आयोग के निर्णय