नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को पारिवारिक विवाद में बड़ी राहत देते हुए उनकी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को 5 करोड़ 72 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है। यह मामला ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक संपत्ति की बिक्री और वहां की अदालत द्वारा दिए गए प्रॉपर्टी सेटलमेंट आदेश से जुड़ा है।

फैमिली कोर्ट के जज देवेंदर कुमार गर्ग ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि ऑस्ट्रेलियाई अदालत द्वारा पारित संपत्ति बंटवारे का आदेश भारतीय कानून के तहत मान्य नहीं है। अदालत ने कहा कि वैवाहिक विवादों के संदर्भ में विदेशी कोर्ट का आदेश भारतीय वैवाहिक कानूनों के अनुरूप नहीं है और इसे यहां लागू नहीं किया जा सकता।
अदालत ने यह भी माना कि ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट को शिखर धवन और आयशा मुखर्जी के वैवाहिक विवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। साथ ही 2 फरवरी 2024 को दिए गए ऑस्ट्रेलियाई अदालत के फैसले पर आगे किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई है।
गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने अपने आदेश में दंपति की वैश्विक संपत्तियों के बंटवारे का निर्देश दिया था, जिसमें भारत में स्थित संपत्तियां भी शामिल थीं। धवन ने अदालत को बताया कि उन्होंने भारत में अपनी कमाई से संपत्तियां खरीदीं, लेकिन कथित रूप से उन्हें पत्नी के नाम दर्ज कराने के लिए मजबूर किया गया।
धवन की ओर से यह भी दलील दी गई कि विदेशी अदालत का संपत्ति बंटवारा आदेश हिंदू विवाह अधिनियम और अन्य भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता है। अदालत के इस फैसले को धवन के लिए कानूनी रूप से अहम राहत माना जा रहा है।





