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कांवड़ यात्रा और महाशिवरात्रि को लेकर रुद्रपुर-काशीपुर में 15 फरवरी तक मांस बिक्री पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना

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रुद्रपुर: कांवड़ यात्रा और महाशिवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगम ने 15 फरवरी तक मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। आदेश के उल्लंघन पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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नगर निगम प्रशासन के अनुसार, महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान भी शिवभक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर विभिन्न शिव मंदिरों तक पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं और आस्था को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

दोनों नगर निगमों ने अपने-अपने क्षेत्र में कच्चे और पके मांस की बिक्री पर प्रतिबंध की घोषणा की है। नगर आयुक्त शिप्रा जोशी ने पुलिस विभाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मीट की दुकानों के साथ-साथ होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में मांसाहारी व्यंजनों की बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी।

प्रशासन का कहना है कि यात्रा मार्गों और नगर क्षेत्रों में शांति व सौहार्द बनाए रखना प्राथमिकता है। आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगर निगम की टीमों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।

नगर निगम ने व्यापारियों और आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि धार्मिक अवसर की गरिमा बनाए रखने में सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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