देवरिया। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के एक नाबालिग दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। यह कार्रवाई पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत की गई।

मामला क्या है?
यह मामला वर्ष 2013 का है। रुद्रपुर थाने में आरोपी दीनानाथ यादव पुत्र रामअधार यादव, निवासी मिश्रौलिया (थाना रुद्रपुर) के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
कोर्ट का फैसला
विशेष लोक अभियोजक विपिन बिहारी मिश्र की पैरवी में मामला चला। इसमें कोर्ट मुहर्रिर महिला आरक्षी मदालसा सिंह और पैरवीकार आरक्षी आलोक कुमार रंजन ने भी महत्वपूर्ण सहयोग किया।
देवरिया मॉनिटरिंग सेल के प्रयासों के बाद न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।





