उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा में रोडवेज बस स्टैंड के सामने एक चिकन दुकान पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की। यह कार्रवाई बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे के मद्देनजर की गई, क्योंकि जिला प्रशासन ने क्षेत्र में मुर्गे के मांस की बिक्री और परिवहन पर प्रतिबंध लगाया था।

कार्रवाई का कारण
हाल ही में बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) के मामलों को देखते हुए, किच्छा के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) गौरव पांडे ने 10 किलोमीटर के दायरे में मुर्गे के मांस की बिक्री और परिवहन पर सख्त प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे। यह प्रतिबंध जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए लागू किया गया था। इसके बावजूद, रोडवेज बस स्टैंड के सामने एक दुकानदार द्वारा अवैध रूप से चिकन की बिक्री की सूचना मिली, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई की।
छापेमारी का विवरण
बुधवार, 27 अगस्त 2025 की शाम को खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्या के नेतृत्व में एक टीम ने रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित चिकन दुकान पर छापेमारी की। इस दौरान दुकान में मुर्गे का मांस बेचा जा रहा था, जो प्रतिबंध के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन था।
-
बरामद सामग्री: छापेमारी के दौरान दुकान से मुर्गे का मांस बरामद किया गया।
-
नमूने की जांच: बरामद मांस को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मांस बर्ड फ्लू से मुक्त है और उपभोग के लिए सुरक्षित है।
-
दुकानदार पर कार्रवाई: दुकानदार को नियमों के उल्लंघन के लिए चेतावनी नोटिस जारी किया गया। साथ ही, 3,000 रुपये का चालान भी किया गया।
प्रशासन का रुख
खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्या ने बताया कि बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने अन्य दुकानदारों को भी चेतावनी दी कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम गौरव पांडे ने कहा कि जनता की सुरक्षा के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं और सभी व्यापारियों से नियमों का पालन करने की अपील की।





