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‘आत्मा को शरीर से निकलते देखने’ की सनक में युवक ने पूरे परिवार को मार डाला, कोर्ट ने सुनाया फैसला

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तिरुवनंतपुरम: केरल की राजधानी से साल 2017 में सामने आए एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले युवक कैडेल जीसन राजा को अब कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुना दी है।

‘ऐस्ट्रल प्रोजेक्शन’ के जुनून में की हत्या
कैडेल ने अदालत में अपना अपराध कबूल करते हुए यह चौंकाने वाला दावा किया था कि वह “ऐस्ट्रल प्रोजेक्शन” (Astral Projection) का प्रयोग कर रहा था और यह देखना चाहता था कि मरने के बाद आत्मा शरीर से कैसे निकलती है। इसी सनक और हिंसक सोच के चलते उसने अपने माता-पिता, बहन और मामी की बेरहमी से हत्या कर दी।

मानसिक जांच में पाया गया होश में था आरोपी
हालांकि आरोपी ने खुद को मानसिक रोगी बताकर सजा से बचने की कोशिश की, लेकिन मनोवैज्ञानिक जांच में स्पष्ट हुआ कि कैडेल की मानसिक स्थिति सामान्य थी और उसने यह अपराध पूरी योजना के तहत किया था।

पारिवारिक तनाव और डिजिटल लत ने बिगाड़ा मानसिक संतुलन
कैडेल 2009 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था, लेकिन पारिवारिक सहयोग की कमी के चलते उसे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर लौटना पड़ा। वापसी के बाद वह खुद को उपेक्षित महसूस करने लगा और ऑनलाइन गेमिंग व हिंसक डिजिटल कंटेंट का आदी बन गया। कोर्ट ने माना कि इन कारणों ने उसके विचारों में गंभीर हिंसक बदलाव लाया।

हत्या की पूरी वारदात

  • 5 अप्रैल 2017: कैडेल ने अपने माता-पिता – प्रोफेसर राजा थांकम और डॉक्टर जीन पद्मा – व 26 वर्षीय बहन को यह कहकर एक कमरे में बुलाया कि उसने नया वीडियो गेम बनाया है। वहां उसने धारदार हथियार से तीनों की हत्या कर दी।

  • 6-7 अप्रैल: घर में रह रहीं उसकी दृष्टिहीन मामी ललिता को शुरुआत में कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब उन्हें शक हुआ, तो कैडेल ने उन्हें भी मार डाला।

  • 8 अप्रैल: हत्या के बाद आरोपी ने शवों को जलाने की कोशिश की और चेन्नई भाग गया। वहां उसने टीवी पर इस वारदात की खबरें देखीं।

अदालत का सख्त रुख
ट्रायल के दौरान कैडेल ने मानसिक बीमारी का दावा किया, लेकिन कोर्ट ने यह तर्क खारिज कर दिया। जज ने कहा कि आरोपी पूरी तरह मानसिक रूप से सक्षम था और उसने यह जघन्य अपराध गुस्से, अकेलेपन और डिजिटल कंटेंट के प्रभाव में आकर किया। उसे हत्या का दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई गई।

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