नैनीताल में ईद की नमाज को लेकर जारी विवाद पर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जिला प्रशासन द्वारा नैनीताल जिमखाना और जिला खेल संघ (डीएसए) मैदान में नमाज अदा करने पर लगाई गई रोक को अदालत ने फिलहाल निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने 28 मई को डीएसए मैदान में ईद की नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है।
इससे पहले जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा था कि नमाज केवल मस्जिदों और निजी परिसरों में ही अदा की जाए। प्रशासन का तर्क था कि डीएसए मैदान मुख्य रूप से खेल गतिविधियों के लिए निर्धारित है और वर्तमान में वहां विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं, ऐसे में मैदान का उपयोग धार्मिक कार्यक्रम के लिए करना उचित नहीं होगा।
बताया जा रहा है कि डीएसए प्रबंधन ने पहले 28 मई 2026 को अंजुमन इस्लामिया को नमाज के लिए मैदान उपयोग की अनुमति दी थी, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर इस आदेश को वापस ले लिया गया। इस फैसले के बाद शहर में असमंजस और चर्चा का माहौल बन गया था।
प्रशासन ने अपने पक्ष में यह भी कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और खेल गतिविधियों को प्रभावित होने से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया था। साथ ही लोगों से अपील की गई थी कि वे मस्जिदों और निजी स्थानों पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करें।





