नई दिल्ली: भारत में अमेरिकी दूतावास लगातार वॉर्निंग जारी कर रहा है, खासकर उन भारतीयों के लिए जो पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में हर साल बड़ी संख्या में अमेरिका जाते हैं। दूतावास ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वीजा की समाप्ति तिथि (Visa Expiry Date) और प्रवेश की अंतिम तिथि (Admit Until Date) में फर्क समझना बेहद जरूरी है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों को वीजा कैंसिल, डिपोर्टेशन और भविष्य में वीजा से वंचित होने जैसी कड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है।

अमेरिकी दूतावास ने क्या कहा?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए अमेरिकी दूतावास ने लिखा:
“आपके देश में रहने की मंजूरी की अवधि आपके फॉर्म I-94 पर दी गई प्रवेश की अंतिम तिथि है, न कि आपके पासपोर्ट पर लिखी वीजा समाप्ति तिथि। इस अवधि से ज्यादा ठहरने को ओवरस्टे कहा जाता है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।”
दूतावास ने कहा कि ओवरस्टे करने वालों का वीजा तुरंत रद्द किया जा सकता है, उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है और भविष्य में वीजा पाने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
Your authorized period of stay is the “Admit Until Date” on your I-94, not your U.S. visa expiration date. Staying in the United States beyond your authorized date is called an “overstay” and could result in a visa revocation, possible deportation, and ineligibility for future… pic.twitter.com/cBU5dmtINX
— U.S. Embassy India (@USAndIndia) August 18, 2025
‘प्रवेश की अंतिम तिथि’ क्या है?
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I-94 फॉर्म: यह यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) द्वारा जारी आगमन/प्रस्थान रिकॉर्ड है, जिसमें यह दर्ज होता है कि आप कब अमेरिका में दाखिल हुए और कब बाहर गए।
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वीजा की समाप्ति तिथि: यह केवल इस बात को दर्शाती है कि किस अंतिम दिन तक आप अमेरिका में प्रवेश कर सकते हैं।
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इसका मतलब है कि भले ही आपका वीजा वैध हो, लेकिन I-94 पर लिखी प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद अमेरिका में ठहरना अवैध माना जाएगा।
किन वीजा धारकों को खास ध्यान रखना होगा?
B-1/B-2 (विजिटर वीजा), F-1 (स्टूडेंट वीजा) और H-1B (वर्क वीजा) जैसे वीजा फिक्स्ड ड्यूरेशन वाले होते हैं। इन वीजा पर तारीख लिखी होती है कि यह कब तक वैध है। अगर अमेरिका में रहना है तो—
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या तो वीजा एक्सटेंशन कराना होगा,
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या फिर वीजा स्टेटस बदलना होगा।
क्यों है फर्क समझना जरूरी?
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वीजा: सिर्फ अमेरिका में प्रवेश की इजाजत देता है।
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I-94 की तिथि: यह बताती है कि कानूनी रूप से आप वहां कब तक रह सकते हैं।





