Sunday, August 3, 2025
HomeNationalपूर्व PM देवेगौड़ा के पोते को रेप केस में उम्रकैद और 11...

पूर्व PM देवेगौड़ा के पोते को रेप केस में उम्रकैद और 11 लाख का जुर्माना, हाईकोर्ट का फैसला

Date:

जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद और देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने घरेलू सहायिका से रेप, ब्लैकमेलिंग और अश्लील वीडियो प्रसारण के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इस गंभीर अपराध में प्रज्वल रेवन्ना पर कुल 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 11 लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे

क्या है पूरा मामला?

प्रज्वल रेवन्ना पर 48 वर्षीय घरेलू सहायिका ने आरोप लगाया था कि उन्होंने 2021 से लगातार उसका यौन शोषण किया, उसके साथ रेप किया और इस दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग कर ब्लैकमेल भी किया। महिला हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में कार्यरत थी।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रज्वल ने रेप के वीडियो को वायरल करने की धमकी दी और इस मानसिक प्रताड़ना की वजह से उसने आत्महत्या तक करने का विचार कर लिया था।

अदालत का फैसला

सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनी बेंगलुरु की विशेष अदालत ने शुक्रवार को रेवन्ना को दोषी करार दिया और शनिवार को सजा सुनाई। अदालत ने माना कि प्रज्वल ने न केवल महिला का यौन शोषण किया, बल्कि तकनीक का दुरुपयोग कर उसे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया।

विशेष लोक अभियोजक बीएन जगदीश ने अदालत से अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा, “यह वीडियो रेवन्ना की क्रूर मानसिकता का प्रमाण है। एक जिम्मेदार सांसद होते हुए भी उन्होंने कानून का खुला उल्लंघन किया। वह एक आदतन अपराधी हैं जिन्होंने कई महिलाओं के वीडियो रिकॉर्ड किए।”

प्रज्वल रेवन्ना का भावुक बयान

सजा सुनाए जाने से पहले अदालत में प्रज्वल रो पड़े और बोले, “यह मामला चुनाव के वक्त ही क्यों उठा? जब मैं सांसद था तब कोई शिकायत क्यों नहीं की गई? अब अचानक मुझे सीरियल अपराधी कहा जा रहा है।”

किन धाराओं में हुई सजा?

धारा सजा जुर्माना
IPC 376(2)(k) आजीवन कारावास ₹5 लाख
IPC 376(2)(n) आजीवन कारावास ₹5 लाख
IPC 354(a) 3 वर्ष कठोर कारावास ₹25,000
IPC 354(b) 7 वर्ष कठोर कारावास ₹50,000 (न चुकाने पर 6 माह अतिरिक्त जेल)
IPC 354(c) 3 वर्ष कठोर कारावास
IPC 506 2 वर्ष कठोर कारावास ₹10,000
IPC 201 3 वर्ष कठोर कारावास ₹25,000
IT Act 66(E) 3 वर्ष कठोर कारावास ₹25,000

चुनाव से पहले सामने आए थे वीडियो

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यह मामला अप्रैल 2024 में सामने आया, जब हासन लोकसभा सीट पर मतदान से कुछ दिन पहले कई महिलाओं ने उन पर यौन उत्पीड़न और वीडियो रिकॉर्डिंग के आरोप लगाए। जब मामले ने तूल पकड़ा, तो रेवन्ना चुनाव के एक दिन बाद जर्मनी भाग गए, लेकिन वापसी पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

Latest stories

‘हिंदू धर्म में बराबरी नहीं तो धर्मांतरण नहीं रुकेगा’ – सपा सांसद का बयान

फिरोजाबाद: समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव...