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भोपाल पुलिस ने जुबैर मौलाना की दाढ़ी-मूंछ मुड़वाकर निकाला था जुलूस, हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग को को दिया बड़ा आदेश

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भोपाल में जुबैर मौलाना की दाढ़ी और मूंछ पुलिस द्वारा जबरन कटवाए जाने और जुलूस निकालने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग को याचिका पर जल्द निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। यह याचिका जुबैर की पत्नी शमीम बानो द्वारा दायर की गई थी।

क्या है मामला?

शमीम बानो की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उनके पति जुबैर को भोपाल क्राइम ब्रांच और मंगलवारा थाना पुलिस ने एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने न सिर्फ उनकी सार्वजनिक रूप से परेड कराई, बल्कि मुस्लिम होने के बावजूद जबरन उनकी दाढ़ी और मूंछ भी कटवा दी। याचिका में इसे मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन बताया गया।

शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं

इस घटना को लेकर मानवाधिकार आयोग में दस्तावेजों सहित शिकायत की गई थी, लेकिन आयोग ने अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। इसी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय और आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट का फैसला

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मानवाधिकार आयोग को निर्देश दिए कि वह याचिकाकर्ता द्वारा दी गई शिकायत पर जल्द से जल्द निर्णय लें। कोर्ट ने इस आदेश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत चौरसिया और शोएब रहमान ने पैरवी की।

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