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उत्तराखंड: हरक सिंह रावत से जुड़ी संपत्ति कुर्क करने के ED के आदेश पर रोक

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TN9 नैनीताल: हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से जुड़ी संपत्ति को कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आदेश पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने ईडी और अन्य पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी।

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। ईडी ने 20 जनवरी को श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट की 70 करोड़ की 101 बीघा भूमि की अनंतिम कुर्की के आदेश दिए थे। इसमें दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का संचालन होता है।

ईडी का आरोप था कि ट्रस्ट का संचालन हरक के परिवार और दोस्तों के पास है। ईडी का यह भी आरोप था कि हरक की पत्नी दीप्ति रावत ने साजिश के तहत मामूली कीमत पर जमीन खरीदी थी। इस आदेश को ट्रस्ट की ओर से याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी।

एकलपीठ ने निर्णय देते हुए कहा कि इस मामले में पीएमएलए की धारा 5(1) बी का अनुपालन नहीं किया गया। कोर्ट ने ईडी के कुर्की के आदेश पर रोक लगाते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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