हल्द्वानी, 25 मार्च 2025: प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, उत्तराखंड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए किच्छा नगर इकाई के निवर्तमान महासचिव विजय अरोड़ा को संगठन से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई संगठन की प्राथमिक सदस्यता से निकाले जाने के साथ-साथ उनके खिलाफ विधिवत चुनाव में भाग लेने पर भी रोक लगाती है।
प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष नवीन चंद्र वर्मा और जिला महामंत्री प्रदीप मिश्रा की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, यह फैसला 24 मार्च 2025 को लिए गए संज्ञान के बाद लागू किया गया। नोटिस में बताया गया कि विजय अरोड़ा को संगठन के संविधान की धारा 10(2) के तहत यह सजा दी गई है। इस धारा के अनुसार, उनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त की गई और अगले 6 साल तक वे संगठन की किसी भी गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। साथ ही, विधिवत चुनाव में भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई है।
नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया कि विजय अरोड़ा को संगठन के संविधान की धारा 3 और विधिवत की धारा 5 के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। प्रांतीय अध्यक्ष नवीन चंद्र वर्मा ने इस फैसले पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि संगठन के नियमों का पालन करना सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है, और किसी भी तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस कार्रवाई के बाद किच्छा नगर इकाई में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। व्यापार मंडल से जुड़े अन्य सदस्यों का कहना है कि यह फैसला संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक सख्त कदम है। हालांकि, इस फैसले पर विजय अरोड़ा की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, उत्तराखंड के इस कदम से व्यापारी समुदाय में एक नई बहस छिड़ गई है, और आने वाले दिनों में इस फैसले के प्रभाव को लेकर सभी की नजरें संगठन पर टिकी हैं।