देहरादून: परिवहन विभाग में नियमों के अनुपालन को लेकर एक अहम कार्रवाई सामने आई है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने एआरटीओ प्रशासन चक्रपाणी मिश्र के उपयोग में रहे अनुबंधित वाहन पर रोड टैक्स जमा न होने के मामले में चालान की कार्रवाई की है। इसके साथ ही वाहन स्वामी को निर्धारित समय में जुर्माना जमा करने और देरी होने पर अतिरिक्त पेनल्टी लगाए जाने की चेतावनी भी दी गई है।

जानकारी के अनुसार, परिवहन विभाग में पिंटू कुमार के नाम से अनुबंधित बुलेरो वाहन (संख्या यूके-07-टीई-1818) एआरटीओ प्रशासन चक्रपाणी मिश्र के उपयोग में था। वाहन का रोड टैक्स केवल दिसंबर माह तक ही जमा किया गया था, जबकि टैक्स भुगतान की अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित थी। समयसीमा के भीतर टैक्स जमा न होने को मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए आरटीओ प्रशासन ने कार्रवाई की।
रिकॉर्ड जांच में सामने आई अनियमितता
आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी द्वारा वाहन से संबंधित रिकॉर्ड (कुंडली) की जांच किए जाने पर टैक्स भुगतान में चूक की पुष्टि हुई। इसके बाद तत्काल प्रभाव से वाहन का चालान काटा गया। आरटीओ प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन के मामलों में कोई भी अधिकारी या वाहन स्वामी अपवाद नहीं है।
मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई
आरटीओ प्रशासन ने बताया कि रोड टैक्स समय पर जमा न करना मोटरयान अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे मामलों में बकाया टैक्स के साथ अतिरिक्त पेनल्टी भी लगाई जाती है। यदि जुर्माने की राशि समय पर जमा नहीं की गई, तो आगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अन्य अनुबंधित वाहनों की भी होगी जांच
इस प्रकरण के बाद परिवहन विभाग में संचालित अन्य अनुबंधित वाहनों की भी जांच शुरू कर दी गई है। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी वाहन के टैक्स, फिटनेस या अन्य वैधानिक दस्तावेजों में कोई कमी न रहे।
नियम सभी के लिए समान
आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने कहा कि वाहन की रोड टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी थी, लेकिन इसमें लापरवाही बरती गई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने पर किसी को भी राहत नहीं दी जाएगी और नियम सभी के लिए समान हैं।





