नैनीताल। दस साल से चल रही एक प्रेम कहानी को आखिरकार नैनीताल हाईकोर्ट ने मुकाम दिला दिया। उत्तराखंड के युवक और हरियाणा की युवती के विवाह में किसी भी तरह की बाधा न आए, इसके लिए कोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं।

मामले में युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि युवती को उसके परिजन नजरबंद कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर हरियाणा पुलिस ने युवती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया, जबकि प्रेमी युवक स्वयं कोर्ट में उपस्थित रहा।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने युवती से उसकी इच्छा पूछी। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है और इस रिश्ते को लेकर अब परिवार भी सहमत है। युवती की मां ने भी अदालत के सामने कहा कि अब उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और बेटी की खुशी ही उनकी खुशी है।
कोर्ट ने आदेश दिया कि विवाह से एक दिन पूर्व प्रेमी-प्रेमिका और उनके परिवारजन हरियाणा के यमुनानगर थाना परिसर में उपस्थित हों। इसके बाद एसएचओ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और विवाह के दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने।
लगभग एक दशक पुराने इस रिश्ते को अब अदालत की निगरानी और पुलिस सुरक्षा में अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।





