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उत्तरकाशी धराली आपदा: लापता 67 लोगों को मृत माना गया, जारी किए जाएंगे मृत्यु प्रमाणपत्र

मुख्य समाचार: उत्तराखंड में इस वर्ष मानसून ने भयंकर तबाही मचाई।
कई जिलों में लोग बेघर हुए और कई ने अपने परिजनों को खो दिया।
किच्छा (एजेंसी)। उत्तराखंड में इस वर्ष मानसून ने भयंकर तबाही मचाई। कई जिलों में लोग बेघर हुए और कई ने अपने परिजनों को खो दिया। उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र भी इस आपदा की गंभीर चोट झेल चुके हैं, जहां 5 अगस्त को आई आपदा के बाद से 67 लोग अब तक लापता हैं।
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51 दिन गुजरने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चल पाया है।   प्रदेश सरकार ने लापता लोगों को मृत घोषित करने और उनके परिजनों को राहत सहायता दिलाने के लिए गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था। अब गृह मंत्रालय ने मृत्यु पंजीकरण की अनुमति दे दी है। इसके तहत उप जिलाधिकारी को अभिहित अधिकारी और जिलाधिकारी को अपीलीय अधिकारी
नामित किया गया है। सात साल के प्रावधान से मिली छूट जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार, सामान्य परिस्थितियों में लापता व्यक्ति को सात साल बाद मृत माना जाता है। लेकिन उत्तरकाशी आपदा को देखते हुए इस नियम में छूट दी गई है ताकि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया
लापता व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए परिजनों को अपने मूल निवास स्थान पर शिकायत दर्ज करनी होगी। इसके बाद मामला संबंधित क्षेत्र के एसडीएम या मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। 30 दिन का नोटिस जारी करने और आपत्ति न आने पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ही आपदा पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

📌 मुख्य बिंदु / समाचार सारांश

  • इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ही आपदा पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
  • 30 दिन का नोटिस जारी करने और आपत्ति न आने पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
  • इसके बाद मामला संबंधित क्षेत्र के एसडीएम या मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा।