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Uttarakhand GST 2.0: नवरात्रि के पहले दिन मिली राहत घरेलू सामान से लेकर वाहन दवा कपड़ों के घट ग‌ए दाम

मुख्य समाचार: पहले नवरात्र से केंद्र सरकार की नई जीएसटी दरें उत्तराखंड समेत पूरे देश में लागू हो गई हैं।
जीएसटी 2.0 के तहत अब केवल 5% और 18% के दो स्लैब रह गए हैं, जिससे रसोई के सामान, कपड़े, दवाइयां, वाहन, मकान, बीमा उत्पाद, टीवी और एसी जैसे कई वस्तुएं व सेवाएं सस्ती हो गई हैं।
किच्छा (एजेंसी)। पहले नवरात्र से केंद्र सरकार की नई जीएसटी दरें उत्तराखंड समेत पूरे देश में लागू हो गई हैं। जीएसटी 2.0 के तहत अब केवल 5% और 18% के दो स्लैब रह गए हैं, जिससे रसोई के सामान, कपड़े, दवाइयां, वाहन, मकान, बीमा उत्पाद, टीवी और एसी जैसे कई वस्तुएं व सेवाएं सस्ती हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक, रोजमर्रा की
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जरूरत के सामानों पर कर में बड़ी कटौती की गई है। दूध के टेट्रापैक, रोटी, खाखरा, शिक्षा से जुड़ी सामग्री और 33 से अधिक जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा बीमा उत्पाद और मकान की खरीद-बिक्री पर भी अब कम टैक्स लगेगा। नई दरों के लागू होने से 99% दैनिक उपयोग की वस्तुएं अब 5% के स्लैब में आ गई
हैं। पहले इन पर 12% या 18% टैक्स लगता था। इसमें मटर-पनीर, मिठाइयां, नमकीन स्नैक्स, बिस्किट, आइसक्रीम, साबुन और टूथपेस्ट शामिल हैं। टीवी, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतें भी घटी हैं। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स शून्यअब व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए, ₹30,000 सालाना प्रीमियम भरने वालों को ₹5,400 की सीधी बचत होगी। कैंसर, दुर्लभ
हृदय रोग और आनुवंशिक बीमारियों से जुड़ी 36 दवाओं को टैक्स के दायरे से बाहर किया गया है। कुछ दवाओं पर पूर्व में 12% जीएसटी था, जो अब 5% पर आ गया है। शिकायत का प्रावधानयदि कोई विक्रेता टैक्स में कमी का लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचाता, तो ग्राहक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-11-4000 या 1800-1200-232 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोषी पाए जाने पर विक्रेताओं पर जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।

📌 मुख्य बिंदु / समाचार सारांश

  • दोषी पाए जाने पर विक्रेताओं पर जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।
  • शिकायत का प्रावधानयदि कोई विक्रेता टैक्स में कमी का लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचाता, तो ग्राहक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-11-4000 या 1800-1200-232 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • कुछ दवाओं पर पूर्व में 12% जीएसटी था, जो अब 5% पर आ गया है।