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उत्तराखंड: 4 दिसंबर 2008 तक के संविदाकर्मियों का हो सकता है नियमितीकरण नई नियमावली को लेकर बैठक में हुई चर्चा

मुख्य समाचार: उत्तराखंड में 4 दिसंबर 2008 तक संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता खुल सकता है।
इसके लिए नियमितीकरण नियमावली 2025 को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
किच्छा (एजेंसी)। उत्तराखंड में 4 दिसंबर 2008 तक संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता खुल सकता है। इसके लिए नियमितीकरण नियमावली 2025 को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। यह कदम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुरूप है। इसी सिलसिले में 28 अगस्त को मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सचिव कार्मिक शैलेश बगौली, सचिव
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वित्त दिलीप जावलकर, अपर सचिव न्याय मनीष कुमार पांडे, अपर सचिव कार्मिक नवनीत पांडे और अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत राज्य में पहले भी वन टाइम एक्सरसाइज के माध्यम से दैनिक वेतनभोगी, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाई गई थी। इसके तहत, 1 नवंबर 2011 तक 10 साल की सेवा पूरी करने वालों
को नियमित करने का प्रावधान था। बाद में 30 दिसंबर 2013 को नियमितीकरण नियमावली 2013 लाई गई, जिसमें पांच साल की सेवा पूरी करने वाले कार्मिकों को नियमित करने का प्रावधान किया गया था। हालांकि, 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट ने इस नियमावली पर रोक लगा दी थी। इसके बाद, नरेंद्र सिंह बनाम राज्य मामले में 22 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पांच वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष
किया जाए। इस आदेश की दोबारा समीक्षा के बाद तय किया गया कि हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर (4 दिसंबर 2018) से 10 साल पहले यानी 4 दिसंबर 2008 तक नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव तैयार किया जाए। अब 2013 की नियमावली के नियम 4 के उपनियम-1 में संशोधन कर नया प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे जल्द कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। निर्णय के बाद इन्हें नियमित किया जाएगा। हालांकि, इसमें आउटसोर्सिंग एजेंसियों जैसे उपनल के कर्मचारी शामिल नहीं होंगे।

📌 मुख्य बिंदु / समाचार सारांश

  • हालांकि, इसमें आउटसोर्सिंग एजेंसियों जैसे उपनल के कर्मचारी शामिल नहीं होंगे।
  • निर्णय के बाद इन्हें नियमित किया जाएगा।
  • अब 2013 की नियमावली के नियम 4 के उपनियम-1 में संशोधन कर नया प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे जल्द कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।