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शामिल रहेंगे। आदेश निरस्त की प्रति बता दें 2 मई को जारी शासनादेश में शहरी विकास विभाग ने निकायों की टेंडर कमेटी से मेयर और अध्यक्षों को बाहर करने का आदेश दिया था। नये शासनादेश में शासन ने निकायों में होने वाले निर्माण कार्यों, सामग्री ऽरीदने सहित अन्य कार्यों के लिए समितियों का गठन करते हुए शासनादेश जारी किया था। इसके अनुसार समितियों में संबंधित निकायों के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे जबकि मुख्य कोषाधिकारी या कोषाधिकारी इसके सदस्य होंगे। इसमें मेयर व नगर पालिका व
नगर पंचायतों के अध्यक्षों को शामिल नहीं किया गया। सरकार इस फैसले को लेकर रूद्रपुर के महापौर विकास शर्मा की अगुवाई में प्रतिनिधि मण्डल ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री से देहरादून में मुलाकात कर शासनादेश वापस लेने और पुरानी व्यवस्था बहाल करने का अनुरोध किया था। जिस पर सीएम धामी ने शासनादेश को निरस्त करने के आदेश दिये थे। शुक्रवार को शासन के शहरी विकास अनुभाग ने जारी शासनादेश में कहा है कि समितियों के गठन में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 912/आईवी (1)2014/02(25)/2013 ट-सी- दिनांक 29-08-2014 में आशिंक