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दिल्ली पुलिसकर्मियों के लिए सख्त आदेश: वर्दी में रील बनाना पड़ेगा भारी, कमिश्नर ने चेताया

मुख्य समाचार: अगर आप दिल्ली पुलिस में हैं और वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर रील्स या वीडियो बना रहे हैं, तो अब सावधान हो जाइए।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वर्दी में रील या वीडियो बनाना अब भारी पड़ सकता है।
किच्छा (एजेंसी)। अगर आप दिल्ली पुलिस में हैं और वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर रील्स या वीडियो बना रहे हैं, तो अब सावधान हो जाइए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वर्दी में रील या वीडियो बनाना अब भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी विभागीय
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और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय स्तर पर बनी लिस्ट पुलिस मुख्यालय ने वर्दी में सोशल मीडिया पर सक्रिय पुलिसकर्मियों की एक लिस्ट तैयार की है। इस सूची में सिपाही से लेकर सब-इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारी शामिल हैं, जो ऑन-ड्यूटी रहते हुए सोशल मीडिया पर रील और वीडियो बनाते पाए गए हैं। लिखित आदेश में सख्ती कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सभी यूनिट प्रमुखों को
लिखित रूप से आदेश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी में सोशल मीडिया पर कोई वीडियो या रील न बनाए। आदेश में कहा गया है कि यह वर्दी की गरिमा और विभागीय अनुशासन के खिलाफ है। पुराने आदेश की अनदेखी बनी वजह गौरतलब है कि 24 अगस्त 2023 को ही दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया नीति के तहत 16
बिंदुओं की एक गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें वर्दी में वीडियो बनाकर पोस्ट करने पर रोक लगाई गई थी। बावजूद इसके कई पुलिसकर्मी इस आदेश का उल्लंघन करते रहे, जिसके चलते अब दोबारा सख्ती बरती जा रही है। क्या है नियम? वर्दी में सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना प्रतिबंधित ऑन ड्यूटी रहते हुए कोई भी रील या वीडियो पोस्ट नहीं किया जा सकता आदेश की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय

📌 मुख्य बिंदु / समाचार सारांश

  • क्या है नियम? वर्दी में सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना प्रतिबंधित ऑन ड्यूटी रहते हुए कोई भी रील या वीडियो पोस्ट नहीं किया जा सकता आदेश की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय
  • बावजूद इसके कई पुलिसकर्मी इस आदेश का उल्लंघन करते रहे, जिसके चलते अब दोबारा सख्ती बरती जा रही है।
  • पुराने आदेश की अनदेखी बनी वजह गौरतलब है कि 24 अगस्त 2023 को ही दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया नीति के तहत 16 बिंदुओं की एक गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें वर्दी में वीडियो बनाकर पोस्ट करने पर रोक लगाई गई थी।