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रुद्रपुर" चेक बाउंस मामले में आरोपी प्रोपर्टी डीलर को दो माह की सजा, दो लाख रुपये जुर्माना

मुख्य समाचार: रुद्रपुर।
न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज रिजवान अंसारी ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी हरेन्द्र अनेजा को दोषी करार देते हुए दो माह के कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
किच्छा (एजेंसी)। रुद्रपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज रिजवान अंसारी ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी हरेन्द्र अनेजा को दोषी करार देते हुए दो माह के कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। समाजसेवी दीपक कुमार (दीपक चराया) ने बताया कि उनकी माता श्रीमती जानकी देवी ने जाफरपुर निवासी हरेन्द्र अनेजा
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और प्रेमलाल मिडढा से ग्राम डिबडिबा स्थित कृष्णा एनक्लेव में करीब पांच वर्ष पूर्व तीन प्लॉट खरीदे थे। लेकिन, दो प्लॉटों का दाखिल ख़ारिज नहीं हुआ और तीसरे प्लॉट की रजिस्ट्री में नंबर ही दर्ज नहीं किया गया। इस विवाद को सुलझाने के लिए 27 दिसंबर 2019 को दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें जानकी देवी के
वृद्ध होने के कारण हरेन्द्र अनेजा ने दो लाख रुपये और प्रेमलाल मिडढा ने दस लाख रुपये के चेक दीपक कुमार के नाम पर जारी किए। हालांकि, जब दीपक कुमार ने ये चेक बैंक में जमा कराए तो वे बाउंस हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार गिरधर के माध्यम से दोनों के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजे,
लेकिन भुगतान नहीं हुआ। मजबूरन दीपक कुमार ने अदालत में चेक बाउंस के अलग-अलग मुकदमे दर्ज करवाए। न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अंसारी की अदालत में चल रहे मुकदमे में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए हरेन्द्र अनेजा को दोषी ठहराया गया और उसे दो माह के कारावास एवं दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं, प्रेमलाल मिडढा के खिलाफ मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।

📌 मुख्य बिंदु / समाचार सारांश

  • वहीं, प्रेमलाल मिडढा के खिलाफ मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।
  • न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अंसारी की अदालत में चल रहे मुकदमे में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए हरेन्द्र अनेजा को दोषी ठहराया गया और उसे दो माह के कारावास एवं दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
  • मजबूरन दीपक कुमार ने अदालत में चेक बाउंस के अलग-अलग मुकदमे दर्ज करवाए।