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जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 5 फरवरी 2020 को अपने गठन के बाद से अब तक प्राप्त सभी दान और चढ़ावे का विस्तृत ब्यौरा अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दे। इसमें नकद दान, बैंक ट्रांसफर, डिजिटल भुगतान, विदेशी योगदान, सोना, चांदी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के रूप में प्राप्त दान के साथ-साथ उनके लेखा-जोखा, सुरक्षित रख-रखाव (कस्टडी) और उपयोग का पूरा विवरण शामिल करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि चढ़ावे के प्रबंधन, लेखांकन और उपयोग से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच
आवश्यक है, ताकि देशभर के श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। इसके लिए मामले की जांच CBI को सौंपे जाने और उसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी अथवा न्यायालय द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी स्वतंत्र तंत्र की देखरेख में कराए जाने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान के प्रबंधन से जुड़े सभी वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक जवाबदेही के दायरे में लाए जाएं और अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, जिससे धन के संग्रह, संरक्षण और उपयोग की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट हो सके।