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के तहत सिंगल रेसिडेंशियल हाउस और छोटे व्यवसायिक भवन जैसे निम्न जोखिम श्रेणी के निर्माण अब इंपैनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा स्व-प्रमाणित कराए जा सकेंगे। भवन निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए आवेदन करते समय संबंधित निर्माणकर्ता को SC-1, SC-2 फॉर्म सहित सभी आवश्यक दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी को सूचना के रूप में प्रस्तुत करने होंगे, साथ ही निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि संबंधित भवन निम्न जोखिम श्रेणी में आता है और उसे इंपैनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित किया गया है। आवास
विभाग के प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि भारत सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सभी राज्यों को निम्न जोखिम वाले भवनों के लिए प्रक्रियाएं सरल करने के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड सरकार ने विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराने की अनिवार्यता समाप्त करते हुए एक वैकल्पिक व्यवस्था लागू की है। अब भवन स्वामी चाहें तो विकास प्राधिकरण से या फिर थर्ड पार्टी (इंपैनल्ड आर्किटेक्ट) के माध्यम से भी नक्शा स्वीकृत करा सकते हैं। इसके