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पहले आयोग की ओर से मतगणना को स्थगित किए जाने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। 24 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मतगणना स्थगित करने वाली संशोधित अधिसूचना पर रोक लगा दी। अदालत ने सवाल किया कि जब मतदान पूरा हो चुका है तो मतगणना पर रोक क्यों लगाई गई। आयोग की नई अधिसूचना का इंतजार हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग को मतगणना की तारीख और समय निर्धारित कर आगे की प्रक्रिया शुरू करनी है। फिलहाल दोनों नगर पालिकाओं के प्रत्याशी और उनके समर्थक आयोग की
अगली अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। आधिकारिक कार्यक्रम जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मतों की गिनती किस दिन और कितने बजे शुरू होगी। कांग्रेस नेता ने जल्द तारीख घोषित करने की मांग की कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष एनयू खान ने राज्य निर्वाचन आयोग से किच्छा और सिरौलीकलां नगर पालिका चुनाव की मतगणना की तारीख जल्द घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मतदान के बाद जनता और प्रत्याशी परिणाम जानने का इंतजार कर रहे हैं और आयोग को बिना अनावश्यक देरी के मतगणना कार्यक्रम जारी करना चाहिए। एनयू खान ने