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उत्तराखंड में SIR का असर! 8 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम कटे, देखें जिलेवार पूरी लिस्ट

मुख्य समाचार: देहरादून: उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने सोमवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी।
नई सूची के अनुसार प्रदेश में कुल 8,26,977 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जबकि 19 लाख से अधिक मतदाता गणना फॉर्म में त्रुटियां पाई गई हैं।
किच्छा (एजेंसी)। देहरादून: उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने सोमवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी। नई सूची के अनुसार प्रदेश में कुल 8,26,977 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जबकि 19 लाख से अधिक मतदाता गणना फॉर्म में त्रुटियां पाई गई हैं। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी कर दावे और आपत्तियों का अवसर दिया जाएगा। प्रदेश में अब 71.33 लाख मतदाता जारी
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ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार उत्तराखंड में अब कुल 71,33,785 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 37,23,614 पुरुष, 34,09,954 महिला और 217 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा नाम हटे ड्राफ्ट सूची के अनुसार सबसे अधिक नाम देहरादून जिले में हटाए गए हैं। यहां 1,86,008 मतदाताओं के नाम सूची से हटे हैं। वहीं हरिद्वार जिले में 1,30,203 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। निर्वाचन विभाग ने अन्य जिलों की सूची भी जारी कर दी है। बढ़ी मतदान केंद्रों की संख्या निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों की संख्या में भी वृद्धि की
है। पहले प्रदेश में 11,733 मतदान केंद्र थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 12,543 कर दिया गया है, ताकि मतदाताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। 19 लाख मतदाताओं को भेजे जाएंगे नोटिस अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है। उन्होंने बताया कि करीब 19 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म में त्रुटियां पाई गई हैं। ऐसे सभी मतदाताओं को 14 जुलाई से 11 सितंबर के बीच नोटिस जारी किए जाएंगे
और इस अवधि में प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन का मिलेगा अवसर निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से अपील की है कि यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो वह फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकता है। वहीं, किसी नाम को हटवाने के लिए फॉर्म-7 तथा मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन कराने के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। निर्वाचन विभाग का कहना है कि सभी दावे और आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करने के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

📌 मुख्य बिंदु / समाचार सारांश

  • निर्वाचन विभाग का कहना है कि सभी दावे और आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करने के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
  • वहीं, किसी नाम को हटवाने के लिए फॉर्म-7 तथा मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन कराने के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
  • नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन का मिलेगा अवसर निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से अपील की है कि यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो वह फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकता है।