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ने यह भी आरोप लगाया कि प्रज्वल ने रेप के वीडियो को वायरल करने की धमकी दी और इस मानसिक प्रताड़ना की वजह से उसने आत्महत्या तक करने का विचार कर लिया था। अदालत का फैसला सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनी बेंगलुरु की विशेष अदालत ने शुक्रवार को रेवन्ना को दोषी करार दिया और शनिवार को सजा सुनाई। अदालत ने माना कि प्रज्वल ने न केवल महिला का यौन शोषण किया, बल्कि तकनीक का दुरुपयोग कर उसे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया। विशेष लोक अभियोजक बीएन जगदीश ने अदालत से अधिकतम सजा की मांग
करते हुए कहा, "यह वीडियो रेवन्ना की क्रूर मानसिकता का प्रमाण है। एक जिम्मेदार सांसद होते हुए भी उन्होंने कानून का खुला उल्लंघन किया। वह एक आदतन अपराधी हैं जिन्होंने कई महिलाओं के वीडियो रिकॉर्ड किए।" प्रज्वल रेवन्ना का भावुक बयान सजा सुनाए जाने से पहले अदालत में प्रज्वल रो पड़े और बोले, "यह मामला चुनाव के वक्त ही क्यों उठा? जब मैं सांसद था तब कोई शिकायत क्यों नहीं की गई? अब अचानक मुझे सीरियल अपराधी कहा जा रहा है।" किन धाराओं में हुई सजा? धारा सजा जुर्माना IPC 376(2)(k) आजीवन कारावास ₹5 लाख IPC 376(2)(n) आजीवन कारावास ₹5 लाख