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उत्तराखंड में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी होंगे नियमित, मांगी गई जानकारी

मुख्य समाचार: उत्तराखंड।
राज्य सरकार ने कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संशोधित विनियमितिकरण नियमावली-2025 लागू कर दी है।
किच्छा (एजेंसी)। उत्तराखंड। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संशोधित विनियमितिकरण नियमावली-2025 लागू कर दी है। इसके तहत संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों को नियमितीकरण का अवसर मिलेगा। सरकार कर्मचारियों की जानकारी जुटाने में भी सक्रिय हो गई है, ताकि कट ऑफ डेट बदलने
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पर लाभार्थियों की संख्या का सही आकलन किया जा सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रदेश में मंडलीय उप समिति के निर्देश पर नियमितीकरण के लिए कर्मचारियों की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी आवश्यक डेटा नियत रूप से प्रस्तुत किया जाए। संशोधित नियमावली का विवरण:विनियमितिकरण नियमावली 2013 में
संशोधन करते हुए सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में कम से कम 10 वर्षों तक सेवा दे चुके कर्मचारी, जो चार दिसंबर 2018 तक संविदा, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक या तदर्थ रूप में कार्यरत थे, नियमितीकरण के पात्र होंगे। नियमावली-2025 के तहत यह शर्त सुनिश्चित की गई है कि कर्मचारियों ने अपने पद के समकक्ष 10 वर्ष की लगातार सेवा
पूरी की हो। इससे पहले कैबिनेट में कुछ मंत्रियों ने कट ऑफ डेट बढ़ाने का सुझाव दिया था। इसी आधार पर मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई थी। हालांकि, सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए संशोधित नियमावली लागू कर दी और नियमितीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र कर्मचारियों को नियमित किया जाए और कर्मचारियों की सेवा स्थिर एवं सुनिश्चित बने।

📌 मुख्य बिंदु / समाचार सारांश

  • सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र कर्मचारियों को नियमित किया जाए और कर्मचारियों की सेवा स्थिर एवं सुनिश्चित बने।
  • हालांकि, सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए संशोधित नियमावली लागू कर दी और नियमितीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया।
  • इसी आधार पर मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई थी।