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अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज, जानिए क्या कहा?...

मुख्य समाचार: अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
कोर्ट ने रंगदारी और ज़मीन कब्जाने के एक मामले में उसकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी है।
किच्छा (एजेंसी)। अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रंगदारी और ज़मीन कब्जाने के एक मामले में उसकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल अली अहमद झांसी जेल में बंद है। कुछ समय पहले ही उसे प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी शिफ्ट किया गया था।
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क्या है मामला?यह मामला 26 अप्रैल 2023 का है। प्रयागराज के चकिया इलाके में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद मुस्लिम ने खुल्दाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में मुस्लिम ने अतीक अहमद के बेटों उमर और अली अहमद सहित छह लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। पीड़ित के अनुसार, अतीक के बेटों और उनके साथियों ने उसे जबरन गाड़ी में
बैठाकर अतीक के चकिया स्थित दफ्तर में ले जाकर बंद कर दिया। वहां उसकी पिटाई की गई और एक कीमती ज़मीन को अली और उमर के नाम बैनामा करने का दबाव डाला गया। आरोप है कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। डर के चलते मुस्लिम ने कुछ दिन बाद अतीक के करीबी असद कालिया को 1 करोड़
20 लाख रुपये दिए, जो मांगी गई 5 करोड़ की रंगदारी का हिस्सा था। कोर्ट का निर्णयसेशन कोर्ट ने अली अहमद की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि मामले में सबूत मजबूत हैं, और आरोपी के बाहर आने से जांच प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने अपने फैसले में पीड़ित के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ों को अहम माना।

📌 मुख्य बिंदु / समाचार सारांश

  • कोर्ट ने अपने फैसले में पीड़ित के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ों को अहम माना।
  • अदालत ने कहा कि मामले में सबूत मजबूत हैं, और आरोपी के बाहर आने से जांच प्रभावित हो सकती है।
  • कोर्ट का निर्णयसेशन कोर्ट ने अली अहमद की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया।