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Anil Ambani: ईडी ने फिर जारी किया अनिल अंबानी को समन, 14 नवंबर को पेश होने के आदेश

मुख्य समाचार: नई दिल्ली।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस एडीए समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को 14 नवंबर को पेश होने का समन भेजा है।
किच्छा (एजेंसी)। नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस एडीए समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को 14 नवंबर को पेश होने का समन भेजा है। ईडी उनसे कथित धनशोधन और बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में पूछताछ करेगी। यह जानकारी न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले
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से दी है। सूत्रों के अनुसार, 66 वर्षीय अनिल अंबानी से ईडी ने अगस्त माह में भी पूछताछ की थी। इस बार उन्हें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में दर्ज कथित बैंक लोन फ्रॉड केस से संबंधित धनशोधन जांच के तहत बुलाया गया है। हाल ही में ईडी ने अपनी जांच के
दौरान अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़ी करीब 7,500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 406, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं 13(2) व 13(1)(डी) शामिल हैं। इस कार्रवाई
के बाद, अंबानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी देते हुए कहा कि ईडी द्वारा कुर्क की गई अधिकांश संपत्तियां रिलायंस कम्युनिकेशंस की हैं। कंपनी की ओर से बताया गया कि रिलायंस कम्युनिकेशंस वर्तमान में समाधान पेशेवर (आरपी) और भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाली ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के नियंत्रण में है।

📌 मुख्य बिंदु / समाचार सारांश

  • कंपनी की ओर से बताया गया कि रिलायंस कम्युनिकेशंस वर्तमान में समाधान पेशेवर (आरपी) और भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाली ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के नियंत्रण में है।
  • इस कार्रवाई के बाद, अंबानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी देते हुए कहा कि ईडी द्वारा कुर्क की गई अधिकांश संपत्तियां रिलायंस कम्युनिकेशंस की हैं।
  • यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 406, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं 13(2) व 13(1)(डी) शामिल हैं।