Monday, February 2, 2026
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यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक…

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए और विवादास्पद इक्विटी रेगुलेशन पर रोक लगा दी है। इन नियमों को लेकर देशभर में छात्रों के बीच नाराजगी बढ़ रही थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल यूजीसी के वर्ष 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे, जबकि 2026 के नए नियमों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है।

Supreme Court

मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की संयुक्त पीठ ने यूजीसी के नए रेगुलेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी द्वारा अधिसूचित नए नियम अस्पष्ट हैं और इन पर और स्पष्टता की आवश्यकता है।

दरअसल, 13 जनवरी को अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्द्धन हेतु) विनियम, 2026 के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव की शिकायतों की जांच और इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए समता समिति (इक्विटी कमेटी) का गठन अनिवार्य किया गया था। इन समितियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांगजन और महिलाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करना जरूरी किया गया था, लेकिन सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

नए नियमों ने यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में इक्विटी को बढ़ावा देना) रेगुलेशन, 2012 की जगह ली थी। जहां 2012 के नियम परामर्शी प्रकृति के थे, वहीं 2026 के नियमों को अनिवार्य बनाया गया था। इन्हीं नए प्रावधानों के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई थीं।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि नए रेगुलेशन में जाति-आधारित भेदभाव को केवल एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों तक सीमित कर दिया गया है। इससे सामान्य या गैर-आरक्षित वर्ग के छात्रों को संस्थागत सुरक्षा और शिकायत निवारण की व्यवस्था से वंचित किया गया है, जबकि उन्हें भी जाति या पहचान के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है।

इन्हीं आशंकाओं के चलते देश के कई हिस्सों में छात्र संगठनों और समूहों ने नए यूजीसी नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किए और इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की। अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद इस मामले में आगे की सुनवाई तक 2012 वाले नियम ही प्रभावी रहेंगे।

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